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कक्षा 5वीं के छात्र से डंडे से मारपीट, प्रधान पाठक निलंबित।

राजपुर/बलरामपुर…

बलरामपुर जिले के प्राथमिक शाला बालक आश्रम जिगड़ी में कक्षा 5वीं के छात्र से डंडे से मारपीट के मामले में जिला शिक्षा अधिकारी ने प्रधान पाठक विपता राम रवि को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। यह कार्रवाई 19 अगस्त 2026 को जारी आदेश के तहत की गई है।

जानकारी के अनुसार 13 अगस्त को कक्षा 5वीं में अध्ययनरत छात्र जनक लाल के साथ प्रधान पाठक द्वारा कथित तौर पर डंडे की छड़ी से मारपीट की गई थी। शिकायत मिलने के बाद मामले की जांच कराई गई। जांच के दौरान छात्र, उसके भाई, विद्यालय के विद्यार्थियों, शिक्षक उमेश कुमार महंत एवं प्रधान पाठक के कथनों के साथ पंचनामा तथा विद्यालय की दैनिक उपस्थिति पंजी का परीक्षण किया गया।

जांच प्रतिवेदन में उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर छात्र के साथ मारपीट की घटना प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाई गई। साथ ही घटना के दिन से छात्र को अनुपस्थित दर्ज किए जाने के संबंध में उपस्थिति पंजी में भी विसंगति पाए जाने का उल्लेख किया गया है।

जिला शिक्षा अधिकारी ने आदेश में कहा है कि उक्त कृत्य बालकों का निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 17(1) तथा छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम 3 के विपरीत है और प्रथम दृष्टया गंभीर कदाचार की श्रेणी में आता है।

जांच प्रतिवेदन में उपलब्ध तथ्यों एवं अभिमत के आधार पर छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम 9(1)(क) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रधान पाठक विपता राम रवि को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है।

निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय विकासखंड शिक्षा अधिकारी, वाड्रफनगर कार्यालय निर्धारित किया गया है। इस अवधि में उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।

वहीं, जिला शिक्षा अधिकारी ने विकासखंड शिक्षा अधिकारी राजपुर को निलंबन आदेश की प्रविष्टि संबंधित कर्मचारी की सेवा पुस्तिका में दर्ज करने सहित आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। आदेश की प्रतिलिपि संबंधित अधिकारियों एवं विद्यालय के अधिकारियों को भी भेजी गई है।

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