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निर्धारित किराए से अधिक वसूली पर बस संचालकों पर होगी कार्रवाई।

बस संचालकों की बैठक लेकर शासन के निर्धारित किराए का पालन करने और किराया सूची चस्पा करने के निर्देश।

बलरामपुर….

यात्री बसों में शासन द्वारा निर्धारित किराए से अधिक राशि वसूले जाने की लगातार मिल रही शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए यातायात विभाग ने बस संचालकों की बैठक लेकर आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए हैं। यातायात शाखा बलरामपुर में 10 सितंबर को आयोजित बैठक में बस संचालकों को यात्रियों से शासन द्वारा निर्धारित दर के अनुसार ही किराया लेने के निर्देश दिए गए।

पुलिस महानिरीक्षक सरगुजा रेंज दीपक कुमार झा एवं पुलिस अधीक्षक बलरामपुर-रामानुजगंज वैभव बैंकर के निर्देशन तथा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विश्व दीपक त्रिपाठी के मार्गदर्शन में आयोजित बैठक में जिला परिवहन अधिकारी यशवंत यादव, यातायात प्रभारी विमलेश कुमार देवांगन, रक्षित निरीक्षक सहित बस संचालक मौजूद रहे।

अधिकारियों ने बताया कि साधारण बस सेवा में प्रथम 5 किलोमीटर तक 8 रुपये प्रति यात्री तथा इसके बाद 1 रुपये प्रति यात्री प्रति किलोमीटर अथवा उसके भाग के लिए किराया निर्धारित है। वहीं डीलक्स/शयनयान कोच में प्रथम 5 किलोमीटर तक 8 रुपये तथा इसके बाद 3 रुपये प्रति यात्री प्रति किलोमीटर अथवा उसके भाग के लिए किराया निर्धारित किया गया है।

बस संचालकों को निर्देशित किया गया कि निर्धारित किराया सूची प्रत्येक यात्री बस में प्रमुख एवं स्पष्ट स्थान पर अनिवार्य रूप से चस्पा की जाए, ताकि यात्रियों को किराए की जानकारी आसानी से मिल सके। निर्धारित दर से अधिक किराया वसूले जाने की शिकायत मिलने पर संबंधित के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई।

बैठक में बस चालक एवं परिचालकों को यातायात नियमों का पालन करने, यात्रियों की सुरक्षा को प्राथमिकता देने, निर्धारित स्टॉप पर ही बस रोकने तथा बसों का संचालन निर्धारित मार्ग पर करने के निर्देश दिए गए। बस संचालकों ने संचालन के दौरान आने वाली समस्याओं से अधिकारियों को अवगत कराया, जिन पर चर्चा कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।

बैठक के अंत में बस संचालकों ने निर्धारित किराए से अधिक वसूली की शिकायत की पुनरावृत्ति नहीं होने देने तथा शासन के नियमों का पालन सुनिश्चित करने का आश्वासन दिया।

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