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आचरण नियमों के उल्लंघन पर सहायक शिक्षक निलंबित, संयुक्त जांच समिति की रिपोर्ट में गंभीर शिकायतों की प्रथम दृष्टया पुष्टि, जिला शिक्षा अधिकारी ने की कार्रवाई।

बलरामपुर

शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पेण्डारी में पदस्थ सहायक शिक्षक (विज्ञान प्रयोगशाला सहायक) शिवा यादव को गंभीर शिकायतों की प्रथम दृष्टया पुष्टि होने के बाद तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। यह कार्रवाई संयुक्त जांच समिति की अनुशंसा पर जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1966 के नियम-9 के तहत की गई।

जानकारी के अनुसार, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), वाड्रफनगर के निर्देश पर विकासखंड शिक्षा अधिकारी, वाड्रफनगर एवं महिला एवं बाल विकास विभाग के परियोजना अधिकारी की संयुक्त जांच समिति ने शिकायतों की जांच की। जांच प्रतिवेदन के परीक्षण में यह प्रथम दृष्टया प्रमाणित हुआ कि संबंधित शिक्षक के विरुद्ध पूर्व में भी गुड टच-बैड टच से जुड़ी शिकायत प्राप्त हुई थी, जिसके बाद उन्हें कक्षा 11वीं के भूगोल विषय के अध्यापन कार्य से अलग कर दिया गया था।

जांच के दौरान यह भी सामने आया कि शिक्षक द्वारा विद्यालय परिसर में ऑडियो-वीडियो रिकॉर्डिंग किए जाने से कई शिक्षिकाएं असहज महसूस करती थीं। इसके अलावा सहकर्मियों के साथ अभद्र व्यवहार सहित अन्य शिकायतों की भी उपलब्ध अभिलेखों एवं पूर्व शिकायतों के आधार पर प्रथम दृष्टया पुष्टि हुई है।

संयुक्त जांच समिति ने इन कृत्यों को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के प्रावधानों के विपरीत मानते हुए विभागीय अनुशासनात्मक कार्रवाई एवं निलंबन की अनुशंसा की थी। अनुशंसा के आधार पर जिला शिक्षा अधिकारी ने शिवा यादव को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया।

निलंबन अवधि के दौरान उनका मुख्यालय कार्यालय विकासखंड शिक्षा अधिकारी, कुसमी निर्धारित किया गया है। इस अवधि में उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता प्रदान किया जाएगा।

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