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एनालॉग पनीर की बिक्री पर प्रतिबंध, जिले में जांच अभियान तेज।

बलरामपुर…

उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य की सुरक्षा और सुरक्षित खाद्य पदार्थों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से छत्तीसगढ़ शासन ने पूरे राज्य में एनालॉग पनीर के निर्माण, भंडारण, परिवहन, वितरण एवं विक्रय पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है। इस आदेश के बाद बलरामपुर जिले में खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन की टीम ने विभिन्न डेयरी एवं खाद्य प्रतिष्ठानों में जांच अभियान चलाया।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने बताया कि लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, रायपुर द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 18 एवं 30 के तहत यह आदेश जारी किया गया है। इसके अनुपालन में जिले के विभिन्न प्रतिष्ठानों का निरीक्षण कर विक्रेताओं को शासन के निर्देशों से अवगत कराया गया। निरीक्षण के दौरान सभी कारोबारियों को केवल मानक एवं सुरक्षित डेयरी उत्पादों का ही विक्रय करने के निर्देश दिए गए।

विभाग ने आम नागरिकों से भी अपील की है कि यदि कहीं संदिग्ध या प्रतिबंधित खाद्य पदार्थों की बिक्री की जानकारी मिले तो इसकी सूचना तत्काल खाद्य सुरक्षा विभाग को दें, ताकि समय पर कार्रवाई कर उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने स्पष्ट किया कि शासन के आदेश का उल्लंघन करने वाले खाद्य कारोबारियों के विरुद्ध खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के प्रावधानों के तहत सख्त वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

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