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महिला शिक्षिकाओं से अभद्र व्यवहार के आरोप में प्रभारी प्रधानपाठक निलंबित।

प्रथम दृष्टया आरोप सही पाए जाने पर शिक्षा विभाग की कार्रवाई, शंकरगढ़ बीईओ कार्यालय बनाया गया मुख्यालय।

बलरामपुर/ वाड्रफनगर…

महिला शिक्षिकाओं से अभद्र एवं अशोभनीय व्यवहार के आरोपों के मामले में शिक्षा विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला भरूहीबांस, विकासखंड वाड्रफनगर के प्रभारी प्रधानपाठक मनोज कुमार गुप्ता को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।

सरगुजा संभाग के संयुक्त संचालक, शिक्षा द्वारा जारी आदेश के अनुसार जिला शिक्षा अधिकारी बलरामपुर-रामानुजगंज की जांच रिपोर्ट में प्रथम दृष्टया यह पाया गया कि मनोज कुमार गुप्ता पर महिला सहकर्मियों के प्रति अभद्र एवं अशोभनीय व्यवहार, शासकीय सेवक के अनुरूप आचरण नहीं करने, विद्यालय के अभिलेखों का समुचित संधारण नहीं करने तथा प्रशासनिक दायित्वों के निर्वहन में अनियमितता बरतने के आरोप सही प्रतीत हुए हैं।

आदेश में कहा गया है कि उनका कृत्य छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम-3 का उल्लंघन है। इसके आधार पर छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1966 के तहत उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है।

निलंबन अवधि के दौरान मनोज कुमार गुप्ता का मुख्यालय विकासखंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय, शंकरगढ़ निर्धारित किया गया है। इस अवधि में उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।

उल्लेखनीय है कि हाल ही में महिला शिक्षिकाओं ने प्रभारी प्रधानपाठक के खिलाफ गंभीर आरोप लगाते हुए जिला शिक्षा अधिकारी एवं जनप्रतिनिधियों को शिकायत सौंपी थी। शिकायत के बाद शिक्षा विभाग ने मामले की जांच शुरू की थी। जांच में प्रथम दृष्टया आरोप सही पाए जाने पर विभाग ने निलंबन की कार्रवाई की है।

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