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आधार में गड़बड़ी है तो न हों परेशान! 14 से 16 अक्टूबर तक लगेंगे विशेष शिविर, नया आधार बनाने से लेकर अपडेट तक की मिलेगी सुविधा।

कलेक्टर की अपील: विशेष आधार शिविर में पहुंचकर दूर कराएं आधार की त्रुटियां

बलरामपुर

शासकीय योजनाओं का लाभ लेने में आधार संबंधी समस्याओं का सामना कर रहे नागरिकों की सुविधा के लिए जिला प्रशासन द्वारा विकासखंड स्तर पर विशेष आधार शिविर आयोजित किए जाएंगे। चिप्स के सहयोग से आयोजित इन शिविरों में नया आधार पंजीयन करने के साथ ही पहले से बने आधार कार्ड में त्रुटियों को सुधारने की सुविधा भी उपलब्ध रहेगी। शिविरों का आयोजन 14 से 16 अक्टूबर तक संबंधित जनपद पंचायत कार्यालयों में सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक किया जाएगा।

निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार, 14 अक्टूबर को जनपद पंचायत कार्यालय बलरामपुर, 15 अक्टूबर को जनपद पंचायत कार्यालय शंकरगढ़ तथा 16 अक्टूबर को जनपद पंचायत कार्यालय कुसमी में शिविर लगाए जाएंगे। इन शिविरों के माध्यम से आधार से जुड़ी विभिन्न समस्याओं का निराकरण करने का प्रयास किया जाएगा।

*आधार में छोटी-सी त्रुटि भी बन सकती है परेशानी*

कलेक्टर श्रीमती चंदन संजय त्रिपाठी ने जिलेवासियों से विशेष आधार शिविरों में पहुंचकर लाभ उठाने की अपील की है। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में आधार प्रत्येक नागरिक की महत्वपूर्ण पहचान बन चुका है। केंद्र एवं राज्य शासन की विभिन्न योजनाओं का लाभ प्राप्त करने के साथ ही किसानों के एग्रीस्टैक पंजीयन, विद्यार्थियों की अपार आईडी, पैन कार्ड तथा बैंक खातों की लिंकिंग जैसी कई आवश्यक प्रक्रियाओं में आधार की महत्वपूर्ण भूमिका है।

ऐसे में आधार कार्ड में नाम, जन्मतिथि, पता या बायोमेट्रिक संबंधी त्रुटि होने से पात्र हितग्राहियों को योजनाओं का लाभ लेने में परेशानी हो सकती है। कलेक्टर ने कहा कि जिन नागरिकों का आधार अब तक नहीं बना है अथवा जिनके आधार में किसी प्रकार की त्रुटि है, वे निर्धारित तिथि पर अपने विकासखंड में आयोजित शिविर में पहुंचकर समस्या का समाधान कराएं।

*इन समस्याओं का किया जाएगा निराकरण*

विशेष आधार शिविरों में बायोमेट्रिक मिसमैच, आधार निरस्त या निष्क्रिय होने, जन्मतिथि एवं जेंडर संबंधी त्रुटियों तथा अपडेट के दौरान फिंगरप्रिंट या आइरिस दर्ज नहीं होने जैसी समस्याओं के समाधान की सुविधा मिलेगी। इसके अलावा आधार कार्ड में नाम, जन्मतिथि और पते में सुधार भी कराया जा सकेगा।

बायोमेट्रिक अपडेट के लिए संबंधित आवेदक की स्वयं उपस्थिति अनिवार्य होगी। प्रशासन ने आवेदकों से मूल एवं वैध दस्तावेज साथ लेकर आने का आग्रह किया है, ताकि आवश्यक प्रक्रिया पूरी की जा सके।

*पंजीयन और सुधार के लिए जरूरी दस्तावेज*

नए आधार पंजीयन के लिए 17 वर्ष तक के बच्चों को जन्म प्रमाण पत्र तथा माता-पिता का आधार कार्ड प्रस्तुत करना होगा। वहीं, 18 वर्ष से अधिक आयु के आवेदक वोटर आईडी, दसवीं की अंकसूची, ड्राइविंग लाइसेंस अथवा भारतीय पासपोर्ट में से कोई एक मान्य दस्तावेज प्रस्तुत कर सकते हैं।

नाम एवं जन्मतिथि में सुधार के लिए बीआरएन युक्त जन्म प्रमाण पत्र, दसवीं की अंकसूची या पासपोर्ट जैसे मान्य दस्तावेज आवश्यक होंगे। पते में सुधार परिवार के मुखिया के आधार के आधार पर अथवा सरपंच, ग्रुप-ए या ग्रुप-बी अधिकारी या प्रधानाचार्य द्वारा मोहर एवं हस्ताक्षर सहित प्रमाणित यूआईडीएआई स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट के माध्यम से कराया जा सकेगा।

आधार संबंधी अधिक जानकारी के लिए नागरिक myaadhaar.gov.in पर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा शिविर में मौजूद ऑपरेटर से भी आवश्यक जानकारी ली जा सकेगी।

*गांव-गांव मुनादी कराने के निर्देश*

विशेष आधार शिविरों में अधिक से अधिक नागरिकों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए कलेक्टर ने संबंधित अधिकारियों को आवश्यक व्यवस्थाएं करने के निर्देश दिए हैं। अनुविभागीय अधिकारियों, जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला शिक्षा अधिकारी तथा महिला एवं बाल विकास विभाग के जिला कार्यक्रम अधिकारी को गांव-गांव मुनादी कराने और शिविरों का व्यापक प्रचार-प्रसार करने के लिए कहा गया है।

जिला प्रशासन का उद्देश्य है कि आधार संबंधी समस्याओं के कारण किसी भी पात्र नागरिक को शासकीय योजनाओं का लाभ लेने में अनावश्यक परेशानी न हो और अधिक से अधिक लोग इस सुविधा का लाभ उठा सकें।

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