धोखाधड़ी, जातिसूचक गाली-गलौज व SC/ ST एक्ट के मामले में फरार आरोपी गिरफ्तार, चेक बाउंस कर लाखों रुपये की ठगी का आरोप।
राजपुर/ बलरामपुर…
राजपुर थाना पुलिस ने धोखाधड़ी, जातिसूचक गाली-गलौज एवं एससी/ एसटी एक्ट के मामले में लंबे समय से फरार चल रहे आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। पुलिस ने आरोपी को अंबिकापुर से घेराबंदी कर गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे 14 अगस्त 2026 तक न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया।
पुलिस के अनुसार प्रार्थी राकेश प्रसाद, लकड़ा वन परिक्षेत्र राजपुर में बीट गार्ड एवं निवासी नरसिंहपुर ने 14 मई 2026 को थाना राजपुर में शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में बताया गया कि आरोपी संतोष सोनी (38 वर्ष), निवासी नवकी (सरनापारा), थाना राजपुर ने वर्ष 2023 में स्कॉर्पियो वाहन क्रमांक CG-15-CW-1510 को 4.25 लाख रुपये में बेचने का सौदा किया था। इसमें 2.04 लाख रुपये नकद लिए गए, जबकि शेष 2.21 लाख रुपये के भुगतान के लिए यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का चेक दिया गया। बैंक में प्रस्तुत करने पर चेक खाते में पर्याप्त राशि नहीं होने के कारण बाउंस हो गया।
शिकायत के अनुसार जब 12 मई 2026 को प्रार्थी अपने साथी के साथ रुपये मांगने आरोपी की दुकान पहुंचा तो आरोपी ने कथित रूप से जातिसूचक गालियां दीं और धमकाते हुए भगा दिया। मामले में थाना राजपुर में धारा 296 बीएनएस एवं एससी/एसटी एक्ट की संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर विवेचना शुरू की गई।
पुलिस जांच के दौरान आरोपी लगातार मोबाइल बंद कर झारखंड और छत्तीसगढ़ के विभिन्न स्थानों पर ठिकाना बदलकर फरार था। मुखबिर से सूचना मिलने पर 31 जुलाई की रात अंबिकापुर में घेराबंदी कर उसे गिरफ्तार कर लिया गया।
विवेचना में यह भी सामने आया है कि आरोपी लोगों से सामान उपलब्ध कराने के नाम पर रुपये लेकर अधूरा सामान देता था तथा बिना पर्याप्त राशि वाले बैंक खाते के चेक जारी करता था। पुलिस के अनुसार आरोपी के विरुद्ध पूर्व से भी लाखों रुपये की धोखाधड़ी के कई मामले न्यायालय में लंबित हैं तथा उसके खिलाफ न्यायालय से वारंट भी जारी है। पुलिस अधीक्षक के निर्देशन एवं एसडीओपी कुसमी के मार्गदर्शन में थाना राजपुर पुलिस ने यह कार्रवाई की। मामले की विवेचना जारी है।