बछराजकुंवर धाम में अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई, 8 लीटर महुआ शराब जब्त।
दो होटल संचालकों पर आबकारी अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज, धार्मिक स्थल पर संयुक्त अभियान जारी।
बलरामपुर…
जिले में अवैध मदिरा के निर्माण, बिक्री और सेवन पर रोक लगाने के लिए पुलिस एवं आबकारी विभाग की संयुक्त कार्रवाई लगातार जारी है। इसी क्रम में बछराजकुंवर धाम परिसर एवं आसपास के क्षेत्रों में विशेष जांच अभियान चलाकर 8 लीटर हाथ भट्ठी महुआ शराब जब्त की गई।
संयुक्त टीम ने धाम परिसर के आसपास स्थित होटलों एवं अन्य प्रतिष्ठानों की सघन जांच की। इस दौरान अमरावतीपुर निवासी देव कुमार एवं कामेश्वर सिंह के होटलों से 4-4 लीटर, कुल 8 लीटर अवैध हाथ भट्ठी महुआ शराब बरामद हुई। आबकारी विभाग ने शराब जब्त कर दोनों आरोपियों के विरुद्ध छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम की धारा 34(1) के तहत प्रकरण दर्ज कर वैधानिक कार्रवाई की।
अभियान के दौरान पुलिस एवं आबकारी विभाग की टीम ने बछराजकुंवर धाम परिसर में पैदल गश्त कर होटल संचालकों, दुकानदारों और व्यापारियों को धार्मिक स्थल के आसपास किसी भी प्रकार की अवैध शराब की बिक्री नहीं करने की सख्त चेतावनी दी। श्रद्धालुओं और आम नागरिकों से भी धाम परिसर में मदिरापान से परहेज करने तथा धार्मिक स्थल की गरिमा बनाए रखने की अपील की गई।
यह कार्रवाई कलेक्टर श्रीमती चंदन संजय त्रिपाठी के निर्देशन में धार्मिक स्थलों की पवित्रता, कानून-व्यवस्था और जनसुरक्षा बनाए रखने के उद्देश्य से की गई। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि धार्मिक एवं सार्वजनिक स्थलों पर अवैध शराब के निर्माण, भंडारण, बिक्री या सेवन करने वालों के विरुद्ध आगे भी नियमित जांच अभियान चलाकर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।