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नाबालिगों के वाहन चलाने पर पुलिस की सख्ती, 21 मामलों में चालानी कार्रवाई।

बलरामपुर…

जिले में नाबालिगों द्वारा वाहन संचालन पर रोक लगाने के लिए यातायात पुलिस ने विशेष अभियान शुरू किया है। पुलिस मुख्यालय के निर्देश तथा पुलिस अधीक्षक वैभव बैंकर के निर्देशन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विश्व दीपक त्रिपाठी के मार्गदर्शन में चलाए जा रहे अभियान के तहत अब तक 21 प्रकरणों में चालानी कार्रवाई की जा चुकी है।

अभियान के दौरान थाना एवं चौकी पुलिस ने विभिन्न विद्यालयों की छुट्टी के समय विशेष जांच अभियान चलाया। जांच में नाबालिग छात्र-छात्राओं द्वारा चलाए जा रहे दोपहिया वाहनों को जब्त कर संबंधित थाना-चौकी लाया गया। इसके बाद विद्यार्थियों को रिक्शा, ऑटो, बस अथवा अन्य सुरक्षित माध्यम से घर भेजा गया तथा उनके अभिभावकों को बुलाकर मोटर वाहन अधिनियम की धारा 4/181 एवं 5/180 के तहत ₹2,000 का चालान किया गया। साथ ही भविष्य में नाबालिग बच्चों को वाहन नहीं देने की सख्त समझाइश दी गई।

पुलिस ने जिले के सभी विद्यालयों के प्राचार्यों एवं प्रधान पाठकों को भी निर्देश दिए हैं कि बिना वैध ड्राइविंग लाइसेंस अथवा नाबालिग छात्र-छात्राओं को किसी भी स्थिति में दोपहिया वाहन से विद्यालय आने की अनुमति न दें। नियमों का उल्लंघन करने पर नियमानुसार वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

यातायात पुलिस के अनुसार यह विशेष अभियान एक सप्ताह तक लगातार चलेगा। इस दौरान चालानी कार्रवाई के साथ व्यापक जनजागरूकता अभियान भी संचालित किया जाएगा। यदि इसके बाद भी सुधार नहीं होता है तो मोटर वाहन अधिनियम की धारा 199(क) के तहत अभिभावकों पर ₹25,000 तक का जुर्माना तथा तीन वर्ष तक के कारावास जैसी कठोर कार्रवाई की जा सकती है।

जिला पुलिस ने सभी अभिभावकों से अपील की है कि वे अपने नाबालिग बच्चों को किसी भी परिस्थिति में वाहन चलाने की अनुमति न दें तथा सड़क सुरक्षा नियमों का पालन सुनिश्चित कर सुरक्षित यातायात व्यवस्था में सहयोग करें।

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